(छात्रोपयोगी सूचनाएँ)
महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को अपना परिचय पत्र रखना आवश्यक है। प्रत्येक सभा सम्मेलन अथवा महाविद्यालय कार्यक्रम के समय यह पत्र विद्यार्थियों के पास होना चाहिए। महाविद्यालय में कम्प्यूटरीकृत परिचय पत्र प्रदान किया जाता है। परिचय पत्र के लिए नामांकन शुल्क जमा करने के बाद डेटा-शीट को सही-सही भरकर कार्यालय में सम्पर्क करें।
हेमचन्द यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग के निर्देशानुसार निम्नलिखित छात्रों को वि.वि. से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही प्रवेश दिया जाएगा ।
सुरक्षा निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने के एक वर्ष के अन्दर की जाती है। इसके पश्चात् प्रत्यर्पण नहीं होगा। सुरक्षा निधि प्राप्त करते समय परिचय पत्र जमा करना होगा अन्यथा 100 रू. की राशि दण्ड स्वरूप जमा करना होगा ।
सुरक्षा निधि की वापसी के लिए विधिवत आवेदन देकर मूल रसीद के साथ कार्यालय से सम्पर्क करें। यह कार्य महाविद्यालय अध्ययन अवकाश के समय की जाती है ।
महाविद्यालय में छात्रों, शिक्षकों व पालकों की शिकायतों के लिए निराकरण के लिए सिंगल विंडो सिस्टम ‘निदान’ केन्द्र की व्यवस्था है। इस केन्द्र के जरिए महाविद्यालय के छात्र-पालक व शिक्षक अपनी समस्याओं के निदान हेतु शिकायत दर्ज करा कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं।