Rules
छत्तीसगढ़ के महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता सामान्य नियम:
अध्ययन संबंधी नियम:-
परीक्षा संबंधी नियम:-
प्रवेश संबंधी सूचनाएँ:-
प्रवेश संबंधी नियम:-
आवश्यकतानुसार
1. निम्नलिखित में से किसी एक या अनेक कारणों से विद्यार्थी को महाविद्यालय से पृथक करने का अधिकार प्राचार्य को है।
अ. कक्षा में संतोषजनक प्रगति न होने पर।
ब. प्राचार्य के मतानुसार किसी विद्यार्थी का आचरण संतोषप्रद न होने पर।
2. प्राचार्य को यह अधिकार है कि बिना कारण बताये किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त कर दें और इस विषय में कानूनी कार्यवाही का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं होगा।
3. किसी भी प्रार्थना पत्र या आवेदन में उल्लिखित जानकारी यदि किसी विद्यार्थी द्वारा छिपायी जाये अथवा गलत ढंग से प्रस्तुत की जाये तो विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी समय से शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
छत्तीसगढ़ के महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता सामान्य नियम:
छत्तीसगढ़ के महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्रों को महाविद्यालय नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दंडात्मक कार्यवाही के भागीदार होगें।
1. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान महाविद्यालय द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन पर लगाये तथा महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेंगे।
2. महाविद्यालय की सम्पत्ति, भवन, पुस्तकालय आदि की सुव्यवस्था, सुरक्षा एवं स्वच्छता में प्रत्येक विद्यार्थी रूचि लेंगें और उन्हें कायम रखने, संवारने में सहयोग प्रदान करेंगे।
3. महाविद्यालय द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं व कार्यक्रमों में विद्यार्थी पूरी तरह सहयोग प्रदान करेंगे। बिना प्राचार्य की अनुमति से कक्षा अथवा परीक्षा में अनुपस्थित नहीं रहेंगे।
4. महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थी शालीन व्यवहार करेंगे, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा प्रयोग, मादक पदार्थों का सेवन, गाली-गलौच, मारपीट या आग्रेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक छात्रा का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेंगे।
6. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेंगे। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
7. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेंगे। और कभी अश्लील, अशिष्ट या अशोभनीय व्यवहार नहीं करेंगे।
8. यदि कोई कठिनाई हो तो प्राध्यापकों द्वारा अथवा प्राचार्य के समक्ष निर्धारित प्रणाली से शांतिपूर्ण अपना आवेदन करना होगा।
9. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवारों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
10. विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेंगे और अपनी समस्याओं के विषय में राजनीतिक दलों, कार्यकत्ताओं अथवा समाचार पत्रों आदि के माध्यम से हस्तक्षेप या सहायता नहीं माँगेगें।
11. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित होगा।
12. महाविद्यालय परिसर एवं छात्रावास में मोबाइल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
13. महाविद्यालय की प्रतिष्ठा और कीर्ति बढ़े और उसमें किसी प्रकार कलंक न लगे ऐसा ही व्यवहार विद्यार्थियों को अनुशासन और संयम में रहकर करना चाहिए।
14. विद्यार्थी को यह सावधानी रखनी होगी कि किसी अनैतिक मूलक या अन्य गंभीर अपराध का अभियोग उस पर न लगे यदि ऐसे हुआ तो उसका नामांकन महाविद्यालय से निरस्त कर दिया जावेगा।
अध्ययन संबंधी नियम:-
1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. प्रत्येक कालखंड में नियमित उपस्थिति अनिवार्य है। अत्यधिक अनियमित उपस्थिति पर छात्र का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
3. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेंगें। उनको स्वच्छ रखेंगें तथा प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेंगें तथा उपकरण के नुकसान होने पर निर्धारित आर्थिक दंड देना होगा।
4. व्याख्यान कक्षा, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दंडात्मक माना जायेगा।
परीक्षा संबंधी नियम:-
1. छात्रों को सत्र के दौरान होने वाली सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगें। तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगें।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।
प्रवेश संबंधी सूचनाएँ:-
1. छत्तीसगढ़ शासन के शैक्षणिक कार्यक्रम के अनुसार शिक्षा सत्र् संचालित होगा।
2. प्रवेश अर्हताकारी परीक्षा के परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद प्रारंभ कर दिये जायेंगे।
3. स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रतिवर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगें। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से दस दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड पन्द्रह दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी।
4. प्राचार्य की अनुमति होने से 14 अगस्त तक संकाय/विषय परिवर्तन 500/- शुल्क जमा करने पर संभव है।
5. बी.एड. व डी. एड. में प्रवेश छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा आयोजित प्री. बी. एड. व प्री. डी. एड. परीक्षा के परिणाम के अनुसार तथा एस.सी.ई.आर.टी रायपुर के आनलाइन कांउंसलिंग के माध्यम से दी जाती है।
6. महाविद्यालय में प्रवेश के पूर्व छात्र-छात्राओं को ब्लड ग्रुप की जानकारी आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर देना अनिवार्य है।
7. प्रवेश संबंधी सर्वाधिक प्राचार्य के पास सुरक्षित है। छात्रों को प्रवेश उसके आचरण व शैक्षणिक प्रगति को ध्यान में रखकर दिया जायेगा।
प्रवेश संबंधी नियम:-
प्रवेश लेने के समय निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे -
1. जन्मतिथि प्रमाण पत्र (छायाप्रति)
2. अर्हताकारी परीक्षा की अंकसूची (छायाप्रति)
3. स्थानांतरण प्रमाण पत्र (मूल एवं छायाप्रति)
4. सदाचार/चरित्र प्रमाण पत्र (मूल एवं छायाप्रति)
5. तीन पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो।
आवश्यकतानुसार
रैगिंग के विरूद्ध वचन पत्र (प्रवेश के समय दिये गये निर्धारित प्रारूप में)।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों को जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
ब्लडग्रुप का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र (छायाप्रति)
अन्तराल प्रमाण पत्र/गेप सर्टिफिकेट (यदि एक से अधिक सत्र् का अंतराल हो) मूल एवं फोटोकापी।
प्रवजन प्रमाणपत्र (मूल एवं छायाप्रति) उन आवेदकों के लिए जिन्होंने अर्हताकारी परीक्षा छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल तथा पं. रविशंकर वि.वि. रायपुर में उत्तीर्ण न की हो।
पात्रता प्रमाण पत्र (मूल एवं छायाप्रति) उन आवेदकों के लिए जिन्होंने अर्हताकारी परीक्षा छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल/केन्द्रीय मा. शिक्षा मण्डल/ पं. रविशंकर वि.वि. रायपुर के अलावा अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
महिलाएं विवाहित हैं तो विवाह संबंधी प्रमाणपत्र अथवा रूपये 50/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत शपथ पत्र दें।
छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र (अगर लागू हो तो) बाहर के उम्मीदवार को वहां का निवासी प्रमाण पत्र या स्थायी पता प्रमाण पत्र (छायाप्रति)
अनापत्ति प्रमाण पत्र (अगर आवश्यक हो तो) मूल प्रति व छायाप्रति
बी. एड./डी. एड. कक्षा में नामांकन कराने वाले उम्मीदवार उपरोक्त के अलावा निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करें:-
1. महाविद्यालय आबंटन का प्रमाणपत्र (मूलप्रति व छायाप्रति)
2. प्री. बी. एड./प्री.डी. एड. की अंकसूची (छायाप्रति)
3. प्री. बी. एड./प्री.डी. एड. का प्रवेश पत्र (छायाप्रति)
4. स्नातक के तीनों वर्षों की अंकसूची (छायाप्रति)
5. स्नातकोत्तर की अंकसूची (अगर आवश्यक हो तो छायाप्रति)